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खाद्य आपूर्ति

जिला खाद्य कार्यालय द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रबंधन के लिए, उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से लोगों के साथ अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की नियमित आपूर्ति बनाए रखने के लिए काम किया जाता है।

प्रमुख गतिविधियाँ

गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल, नमक और चीनी जैसे आवश्यक वस्तुएं कम दामों पर उपलब्ध करवाना ।
राशन कार्ड धारक को श्रेणी एएवाई, बीपीएल राशन कार्ड के अनुसार वस्तुएं उपलब्ध करवाना।
जिला खाद्य अधिकारी (डीएसओ) द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विनियमित करने के लिए विभिन्न अधिनियमों के तहत एफपीएस, गैर-लाइसेंसी, केरोसीन एजेंसियों, पेट्रोल / डीजल पंपों और एलपीजी एजेंसियों का निरीक्षण किया जाता है। वह उपभोक्ता संरक्षण और अधिनियम / नियमों के तहत अधिकारी के रूप में दुकानों, स्टालों, दुकानों आदि का भी निरीक्षण करता है।
डीएसओ एफपीएस, सॉल्वेंट लाइसेंस, लाइसेंसों के निरीक्षण का लाइसेंस जारी करता है। वह विभिन्न लाइसेंसों का नवीनीकरण करता है, डुप्लिकेट लाइसेंस देता है, और स्थान, नाम और साझेदारी और उत्तराधिकार के प्रतिस्थापन में भी परिवर्तन करता है।